MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana: हमारे देश में आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी गरीबी के कारण तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। इन्हीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करवाएगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने केवल तीर्थ यात्रा कराएगी बल्कि रास्ते में सुविधाएं जैसे कि खाना पीना, रहन-सहन आदि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान जो भी खर्चा आएगा उसे सरकार वहन करेगी।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है जिसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और 60% से अधिक विकलांगों को सरकार के द्वारा निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी जिसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी।
इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के दौरान बद्रीनाथ ,जगन्नाथपुरी, द्वारका, हरिद्वार, केदारनाथ, अमरनाथ, तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी, अजमेर शरीफ, वाराणसी, गया, पटना साहिब, कामाख्या देवी, उज्जैन, अमृतसर, गंगासागर, रामेश्वर, मेहर ओर चित्रकूट आदि के दर्शन कराए जाएंगे।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Highlights
योजना का नाम | MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana |
योजना को शुरू किया | मध्य प्रदेश सरकार ने |
योजना का मुख्य उद्देश्य | राज्य के 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा कराना। |
योजना से लाभार्थी | 60 वर्ष की आयु से अधिक बुजुर्ग या 60% से अधिक विकलांग व्यक्ति। |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | https://dharmasva.mp.gov.in/ |
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के लाभ और विशेषताएं
- जिन बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष है उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए निशुल्क सेवा दी जाएगी।
- तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन, नाश्ता, रहन-सहन सभी की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana की पात्रता
- आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- आवेदन करने वाला अगर पुरुष है तो उसकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, इसमें महिलाओं के लिए दो वर्ष की छूट दी गई है।
- जो व्यक्ति 60% से अधिक विकलांग है, उनके लिए कोई भी उम्र की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- आवेदन करने वाला किसी भी तरह का कर नही देता हो।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू है तो)
- चिकित्सा का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Registration
- सबसे पहले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको वेबसाइट के होम पेज पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का एक विकल्प दिखाई देगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीर्थ से जुड़े कुछ दिशा निर्देश आ जायेंगे।
- जिसमें आपको नीचे लिखा दिखाई देगा कि देखें और डाउनलोड करें पर क्लिक करके आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना होगा।
- उसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर, इसे ध्यानपूर्वक भरने के बाद इस पर अपने रंगीन फोटो को चिपकाकर हस्ताक्षर कर देना होगा।
- फिर इस आवेदन पत्र को आपको अपनी तहसील में जाकर अधिकारी के पास में जमा कर देना होगा।
- उसके बाद तहसील का अधिकारी आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच करेगा।
- फिर आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ अधिकारी के द्वारा दे दिया जाएगा।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Helpline Number
अगर आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप उनके टोल फ्री नंबर 0755-2778383 पर कॉल कर सकते हैं।