Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana : बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन देने के लिए सरकार ने Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत बिहार के बुजुर्ग लोगों को पेंशन दी जाएगी जिससे बुजुर्ग लोग अपने जरूरत के समान के ऊपर खर्च कर सकते हैं।
बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक होने वाले बुजुर्गों को आर्थिक सहयोग पेंशन के तौर पर दे रही है। अगर आप बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता पड़ती है।
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana
मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत अगर बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष है तो उसे हर महीने पेंशन के तौर पर ₹400 की आर्थिक सहायता बिहार सरकार देगी, लेकिन अगर वही बुजुर्ग की आयु 80 वर्ष से अधिक है तो उसे बिहार सरकार हर महीने ₹500 की राशि देगी। बिहार सरकार के द्वारा यह राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
अगर आप मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद बिहार सरकार आपको हर महीने डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में पेंशन देगी।
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana |
योजना का राज्य | बिहार |
योजना को शुरू किया | बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग |
योजना का मुख्य उद्देश्य | बिहार के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन देना |
योजना से लाभार्थी | बिहार के 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | http://www.sspmis.bihar.gov.in/ |
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत यदि बुजुर्ग व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक है तो उसे हर महीने पेंशन के रूप में ₹400 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यदि बुजुर्ग की आयु 80 वर्ष से अधिक है तो उसे हर महीने ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- सरकार के द्वारा मिलने वाली पेंशन से बुजुर्ग अपनी जरूरत का सामान जैसे की दवाइयां या अन्य सामान ले सकते हैं।
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana की पात्रता
- आवेदन करने वाले बुजुर्ग बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
- आवेदन करने वाले बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला किसी भी सरकारी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- बुजुर्ग व्यक्ति किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- ईपीआईसी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Registration
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको Register For MVPY के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको अपना आधार कार्ड सत्यापित करना होगा।
- उसके बाद Register For MVPY के आवेदन पत्र के लिए आगे बढ़ जाना होगा।
- फिर आपको इस आवेदन पत्र में अपनी सारी जानकारी जैसे कि नाम, उम्र, लिंग आदि को भरना होगा।
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद MVPY के आवेदन फार्म को Final Submit कर दें।
Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Helpline Number
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 0612-254-6922 को जारी किया है। अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।