Bihar Mukhymantri Kanya Vivah Yojana : आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार के बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है जी योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बालिकाओं के विवाह के समय लड़कियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाता है।
हम आपको बता दें कि Bihar Mukhymantri Kanya Vivah Yojana 2024 के तहत पहले योजना के माध्यम से बालिकाओं को ₹5000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही थी। अब इस योजना में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साल 2024 से जो बालिका योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करना चाहती है तो उनको सरकार द्वारा ₹10000 की सहायता राशि दी जाएगी।
अगर आप भी इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करना चाहती है तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही सरकार द्वारा आपकी सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी जो की डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं।
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Bihar Mukhymantri Kanya Vivah Yojana 2024
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का मदद किया जा सके। हम आपको बता दें कि राज्य में बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जिस वजह से वह अपनी लड़कियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आराम किया गया है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के परिवारों को विवाह सहायता राशि के रूप में ₹10000 प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दिए जाने वाले सहायता राशि केवल उन बालिकाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे जो बालिका अपने शादी के बाद इस योजना में आवेदन करेगी। आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ऑफलाइन तरीका रखा गया है। अगर आप भी योजना में आवेदन करना चाहती है तो आपको हम बता दें कि आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। आर्टिकल में हमने योजना में आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी विस्तार में बताइए है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार में रहने वाले बालिकाओं को दिया जाएगा।
- आवेदन करने वाली बालिका की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
- बालिका की शादी हो चुकी हो।
- बालिका के पति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- बालिका के पति बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
- जो बालिका दोबारा शादी करती है उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इसके तहत लाभ लेने के लिए दहेज नहीं लिया गया हो घोषणा पत्र लिखना होगा।
आवेदन में इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- बालक बालिका आधार कार्ड
- बालक बालिका पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र।
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें
जैसा कि हमने आपको बताया कि कन्याओं के विवाह के समय सरकार बालिकाओं को सहायता राशि प्रदान कर रही है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को योजना में आवेदन करना होगा। हम आपको बता दें की योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ब्लॉक के RTPS काउंटर पर जाना होगा और फार्म प्राप्त करके फॉर्म को जमा करना होगा। फार्म जमा करने के बाद आपका फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आप योजना के लिए पत्र पाई जाती है तो आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले ₹10000 की सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।