Bihar Pashu Bima Yojana: अगर आपके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो सरकार देगी बीमा राशि, ऐसे करें आवेदन

Bihar Pashu Bima Yojana: बिहार सरकार का डेयरी निदेशालय विभाग राज्य के पशुपालकों हेतु पशुओं के लिए एक नई योजना लेकर आया है, जिसका नाम Bihar Pashu Bima Yojana है। इस योजना के अंतर्गत बिहार में पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जाता है। 

इस योजना को बिहार सरकार ने अपने राज्य के पशुओं की गंभीर बीमारी को देखते हुए शुरू किया है। इस योजना में पशुओं का बीमा किया जाता है, अगर पशु की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो पशु के मालिक को बीमा की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है।

Bihar Pashu Bima Yojana 

बिहार सरकार के डेयरी निदेशालय विभाग के द्वारा पशुओं की गंभीर बीमारी को देखते हुए, उनके लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें अगर पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो पशु पालक को उसके पशु के आधार पर बीमा राशि दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत डेयरी निदेशालय विभाग ने दूध देने वाली पशु की कीमत ₹60000 तय की है। अगर पशु कि किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सरकार बीमा उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत बीमा कंपनी 3.5% की दर से कुल ₹2100 की राशि देती है।

Bihar Pashu Bima Yojana

Bihar Pashu Bima Yojana Highlights 

योजना का नाम Bihar Pashu Bima Yojana 
योजना को शुरू कियाबिहार 
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य के पशुपालकों को आर्थिक मदद करना
योजना से लाभार्थी राज्य के सभी पशुपालक
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन 
योजना की आधिकारिक वेबसाइटhttps://misdairy.bihar.gov.in/Registration/Register 

Bihar Pashu Bima Yojana के लाभ और विशेषताएं 

  • इस योजना के अंतर्गत बीमा करने वाली कंपनी दूध देने वाले पशु का केवल 1 साल का बीमा करेगी। 
  • इसमें दूध देने वाले पशु की अधिकतम राशि ₹60000 रखी गई है। 
  • इस योजना के अंतर्गत 3.5 प्रतिशत की दर से कुल राशि ₹2100 होगी।
  • बीमा करने वाली कंपनी दूध देने वाले पशुओं में डाटा ईयर टैग लगाएगी।

Bihar Pashu Bima Yojana की पात्रता

  • लाभार्थी दुधारू पशुपालक होना चाहिए।
  • पशु बीमा योजना के अंतर्गत केवल बिहार के पशुपालक की पात्र होंगे।
  • पशुपालन करने वाले की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी दूध उत्पादक सहयोग समिति का सदस्य होना चाहिए। 
  • जब अपने पशु का बीमा करवाए तब आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए।

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Bihar Pashu Bima Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • दुग्ध उत्पादन समिति का प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर

Bihar Pashu Bima Yojana Registration

  • पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने New Registration का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस आवेदन फार्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को भरना होगा।
  • उसके बाद Send OTP पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आपको भरने के बाद सबमिट कर देना होगा। 
  • उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। 
  • इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। 
  • अपनी Id को Login करने के बाद आपको अपने दस्तावेज जैसे की आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और दुग्ध उत्पादन समिति के सदस्य होने का प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। 
  • सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Final Submit कर देना होगा।

Bihar Pashu Bima Yojana Helpline Number

बिहार राज्य पशुपालन निदेशालय का हेल्पलाइन नंबर 0612-2230033 है, जिस पर आप पशु बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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