Ekal Mahila Swarojgar Yojana : आजकल देश की प्रगति में महिला और पुरुषों का समान योगदान है। ऐसा इसलिए संभव है, क्योंकि सरकार महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी आगे बढ़कर महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू कर दिया है।
दरअसल राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए योजना का संचालन किया है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इस लेख में योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana क्या है ?
एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य की आर्थिक सहायता व्यवसाय योजना है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। जिससे महिलाएं स्वयं का स्वरोजगार शुरू करके अपना व्यवसाय बना सकती हैं। जिससे महिलाएं स्वाबलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने में सफल हो सकेंगी।
हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि सरकार 1 लाख रुपए की धनराशि भुगतान के तौर पर देती है। परंतु महिलाओं को इस धनराशि का केवल 50% भुगतान करना होता है, बचे हए को 50% का भुगतान सरकार स्वयं करती है। हालांकि महिलाओं को धनराशि का भुगतान स्वरोजगार शुरू होने के पश्चात करना होता है।
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एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करना है। जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाया जा सके। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। यह योजना महिलाओं को समाज की उन्नति का साधन बनाना चाहती है, क्योंकि समाज के विकास में महिलाओं का सामान योगदान है।
इसी के साथ राज्य में व्यवसाय दर में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। जोकि राज्य की बेरोजगारी को कम करने में काफी हद तक प्रभावशाली साबित हो सकेगी।
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह स्वरोजगार राशि लगभग 1,00,000 रुपए तक की होगी।
- लाभार्थी महिला को इस आर्थिक राशि का केवल 50% तक का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 50% का सरकार भुगतान करेगी।
- इस योजना का लाभ राज्य की विधवा, अविवाहित एवं तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाना निश्चित किया गया है।
- इससे स्वरोजगार व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे देश एवं राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी बढ़ोतरी संभव हो सकेगी ।
- इसी के साथ महिलाएं स्वरोजगार क्षेत्र में उभर कर सामने आएंगी।
एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता
- इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को प्राप्त होगा।
- इस योजना हेतु महिला तलाकशुदा, अविवाहित या फिर विधवा होनी चाहिए।
- इसी के साथ लाभार्थी महिला की आयु 35 से 45 वर्ष की होनी चाहिए।
- इस योजना हेतु केवल महिलाएं ही पात्र हैं।
- इसी के साथ महिलाओं को लाभ हेतु आनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना का लाभ गरीब परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा।
एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- तलाक सर्टिफिकेट/ विधवा सर्टिफिकेट
एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके होम पेज पर आपको योजना हेतु पंजीकरण का विकल्प मिलेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करके आपको जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म खोलना है।
- इसके बाद फार्म में आपको पूछी गई संपूर्ण इनफॉरमेशन को दर्ज करना है। इसी के साथ-साथ दस्तावेजों को भी ऑनलाइन अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करने पर फॉर्म का आवेदन हो जाएगा।