MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana: सरकार आपको 10 लाख रुपए तक ऋण दे रही है, ऐसे करें आवेदन

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana: भारत में पशुपालन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नई-नई योजनाएं चला रही है। जिससे देश में पशुपालन को बढ़ावा मिल सके और किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में गाय संवर्धन के लिए एक नई योजना MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana को शुरू किया है।

इस योजना के अंतर्गत जो किसान या बेरोजगार पशुपालन कर रहे हैं, उन्हें पशुओं की वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना में 5 से अधिक पशुओं को रखने पर सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है।

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana 

मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को पशुपालन में वृद्धि के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है। जिसके अंतर्गत अगर आप 5 से अधिक पशु रखना चाहते हैं, तो आपके पास कृषि योग्य एक एकड़ भूमि होनी चाहिए। तब सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे देगी।

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार आपके द्वारा लगाई गई पशुपालन में लागत का 75% आपको ऋण के रूप में देती है। इस लोन पर आपको राज्य सरकार 5% तक की ब्याज दर लेती है।

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Highlights 

योजना का नाम MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana 
योजना को शुरू कियामध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य में पशुपालन में वृद्धि करना
योजना से लाभार्थी मध्य प्रदेश के किसान और बेरोजगार युवा
योजना की आवेदन प्रक्रिया Offline 

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana के लाभ और विशेषताएं 

  • इस योजना के तहत अगर आप 5 से अधिक पशु पालना चाहते हैं, तो आपको सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन दे देगी।
  • सरकार आपको योजना का 75% ऋण बैंक के माध्यम से और बाकी का 25% मार्जिन मनी सहायता से उपलब्ध कराती है। 
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण को आप 7 सालों में किस्तों में चुका सकते हैं।

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana की पात्रता

  • इस योजना में केवल पंजीकृत गौशालाओं, गैर-सरकारी संगठनों और गाय रखने वाले व्यक्तियो को ही पात्र माना जाएगा।
  • इस योजना हो केवल उन देशी गायों पर लागू किया है जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। 
  • गाय मालिकों या गौशालाओं को गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास गौशाला के नाम से या स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

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MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • गौशाला का प्रमाण पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Registration

  • आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने पशु चिकित्सालय केंद्र/उपसंचालक पशु चिकित्सालय में जाना होगा।
  • वहां जाने के बाद आपको आचार्य विद्यासागर को संवर्धन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
  • उसके बाद इस आवेदन पत्र में अपनी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने के बाद इस पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दें और साथ में हस्ताक्षर भी करने होंगे।
  • फिर आपको इस आवेदन पत्र के साथ अपने जरूरी दस्तावेज लगा देने होंगे। 
  • आवेदन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस आवेदन फार्म को पशु चिकित्सालय केंद्र के अधिकारी के पास जाकर जमा कर देना होगा।
  • उसके बाद बैंक का अधिकारी आपके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की जांच करेगा।
  • अगर आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा।

MP Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Helpline Number

मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए सरकार ने 0755-2767583 हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है जिस पर आप इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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