MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने अपने राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के वृद्ध नागरिकों को भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे वृद्ध नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा, जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसे नागरिकों को मध्य प्रदेश सरकार प्रतिमाह ₹600 की आर्थिक सहायता पेंशन के तौर पर देगी। जिसे वे अपने भरण पोषण या अन्य चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हैं।
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana
समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारी का विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों का भरण पोषण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक रूप से ₹600 की पेंशन दे रही है।
इस योजना के तहत ऐसे बुजुर्गों को फायदा मिलेगा जो अपने परिवार वालों के ऊपर आश्रित होते हैं। ऐसे बुजुर्गों को सरकार ₹600 उनके भरण पोषण के लिए भत्ते के रूप में दे रही है। समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आवेदन करना होता है।
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana |
योजना को शुरू किया | मध्य प्रदेश |
योजना का मुख्य उद्देश्य | बुजुर्गों को भरण पोषण के लिए पेंशन देना |
योजना से लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन या ऑनलाइन |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx |
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के रूप में ₹600 की आर्थिक मदद दी जाती है।
- मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेकर बुजुर्ग किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे।
- इस योजना में मिलने वाले भत्ते से बुजुर्ग अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं।
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana की पात्रता
- आवेदन करने वाले बुजुर्ग मध्य प्रदेश के मूल नागरिक होने चाहिए।
- बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बुजुर्ग ने अपना समग्र पोर्टल पर पंजीकरण कराया होना चाहिए।
- बुजुर्ग किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 9 अंकों का समग्र कार्ड का नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana Registration
- मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या सार्वजनिक सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फार्म ले लेना होगा।
- पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सही जानकारी भरनी होगी और अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर कर देने होंगे।
- पेंशन के इस आवेदन पत्र के साथ आपको अपने दस्तावेज भी लगाने होंगे।
- उसके बाद लगाए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र को सार्वजनिक सेवा केंद्र के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- उसके बाद अधिकारी आपके आवेदन पत्र की सत्यता की जांच करेगा।
- अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती हैं तो आपको पेंशन योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
MP Samagra Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana Helpline Number
समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संपर्क नंबर 0755-2700800 को जारी किया है।