Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों की सहायता के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को प्राकृतिक आग, बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर, बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, कीट और रोग आदि के कारण फसलों में हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। योजना के तहत किसान को बीमा कवरेज प्राप्त होता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, यदि किसी किसान की फसल का नुकसान बहुत अधिक होता है, तो उसे अधिकतम ₹2,00,000 तक की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना के तहत लगभग 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया गया है और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बीमा भुगतान सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है।
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फसल नष्ट होने पर किसानों को निराशा से बचाना और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान के बाद भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखना है, ताकि वे खेती के कार्य को जारी रख सकें और आर्थिक संकट से बाहर निकल सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध नहीं है। छोटे और बड़े सभी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पात्रता मापदंड
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं:
- आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- खरीफ या रबी फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण 50% या उससे अधिक होना चाहिए।
- फसल कटाई से 15 दिन पहले प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट होने पर भी बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- गरीब और मध्यम वर्गीय किसान परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदनकर्ता के पास भूमि के विशिष्ट दस्तावेज होने चाहिए, जहां पर फसल नष्ट हुई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड और राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि हो)
- भूमि अभिलेख और भूमि ड्राफ्ट संख्या
- अनुबंध की फोटो कॉपी
- बैंक खाता संख्या (आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:
- सबसे पहले Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर फार्मर कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में अतिथि किसान विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरें। जैसे किसान का पता, आईडी कार्ड संख्या, बैंक खाता विवरण आदि।
- क्रिएट यूजर विकल्प पर क्लिक करें।
- अकाउंट बनने के बाद Login for Farmer विकल्प पर क्लिक करें।
- कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी भरें और सबमिट करें।
- लॉगिन करने के बाद, आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अपलोड करने के बाद आप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं:
- अपने नजदीकी बैंक में जाएं।
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024 का फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- बैंक कर्मचारियों को फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करता है।