UP Divyang Pension Yojana: सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹1000 आर्थिक सहायता दे रही है, ऐसे करें आवेदन

UP Divyang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना का संचालन कर रही है, जिसका नाम UP Divyang Pension Yojana है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार के द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी। 

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को आजीविका चलाने के लिए हर महीने पेंशन के तौर पर ₹1000 उनके बैंक खाते में भेज रही है जिससे वह अपना मासिक खर्च चला सकते हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता हैं, उसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

UP Divyang Pension Yojana 

उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जा रही है। सरकार के द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाती है। 

इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने हर महीने का खर्च खुद से उठा सकते हैं। लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी उनके खाते में दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है।

Up divyang Pension Yojana

UP Divyang Pension Yojana Highlights 

योजना का नाम UP Divyang Pension Yojana 
योजना को शुरू कियाउत्तर प्रदेश सरकार ने 
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन देना
योजना से लाभार्थी राज्य के दिव्यांग व्यक्ति
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
योजना की आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx 

UP Divyang Pension Yojana के लाभ और विशेषताएं 

  • उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए ₹1000 प्रति माह पेंशन दे रही है। 
  • इस योजना का लाभ लेकर दिव्यांग व्यक्ति अपनी आजीविका अच्छे से चला सकेंगे।
  • सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन को सरकार समय-समय पर बढ़ाती रहती है।

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UP Divyang Pension Yojana की पात्रता

  • आवेदन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने चाहिए। 
  • आवेदन करने वाला दिव्यांग व्यक्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदक 40% से अधिक विकलांगता में होना चाहिए। 
  • आवेदन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय ₹56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Divyang Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • आधार कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर

UP Divyang Pension Yojana Registration

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश के पेंशन योजना से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं खुलकर आ जाएंगे।
  • जिनमें से आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जायेगा।
  • इस दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन फार्म में आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक की जानकारी, आय की जानकारी और विकलांगता का विवरण भरना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और विकलांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  • फिर इस तरह से सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपने आवेदन फार्म को सबमिट कर देना होगा।
  • इस तरह से आप बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

UP Divyang Pension Yojana Helpline Number

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-419-0001 को जारी किया है, जिससे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

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