Viklang Pension Yojana
Viklang Pension Yojana 2024 – केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को हर महीने ₹600 से लेकर ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत भारत के मूल निवासी नागरिक आवेदन फार्म जमा कर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। अलग-अलग राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की पेंशन राशि प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग नागरिक के पास 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | विकलांग व्यक्ति |
आयु सीमा | 18 वर्ष से 65 वर्ष |
लाभ | ₹1000 प्रति माह |
भुगतान | बैंक खाते में |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विकलांग पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से हर महीने पैंशन की राशि ट्रांसफर की जाती है।
Viklang Pension Yojana Benefits
- विकलांग पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति हर महीने ₹1000 पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना में न्यूनतम ₹600 तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
- विकलांग नागरिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है।
- आर्थिक समस्या से जूझ रहे विकलांग व्यक्ति योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ हर वर्ग के नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
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Viklang Pension Yojana Eligibility
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले नागरिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाला व्यक्ति शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति को दिया जाएगा।
Viklang Pension Yojana Documents
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Viklang Pension Yojana Online Apply
- विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पेंशन हेतु आवेदन फार्म वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको विकलांग पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा कर देना है।