Tarbandi Yojana Rajasthan : राजस्थान के किसान अपने खेतों के चारों तरफ कांटेदार तारबंदी करके आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही तारबंदी से ज्यादा जगह घेरने वाली बाड़ की समस्या भी समाप्त हो जाती है। अपने खेतों के चारों तरफ कांटेदार तारबंदी करने से किसानों को कई प्रकार के लाभ होते हैं।
किसानों के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान की पूर्व सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना की शुरुआत की थी। जिसे वर्तमान समय में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। सामान्य किसानों द्वारा अपने खेतों की तारबंदी करने पर आई कुल लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो) अनुदान स्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी योजना के तहत दिया जाएगा।
Tarbandi Yojana Rajasthan Overview
योजना का नाम | राजस्थान तारबंदी योजना |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
योजना किसने शुरू की | राजस्थान सरकार ने |
नोडल एजेंसी | कृषि विभाग, राजस्थान |
आधिकारिक वेबसाइट | CLICK HERE |
वहीं लघु और सीमांत किसानों के लिए राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान की राशि कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 (जो भी कम हो) रुपए निर्धारित की गई है। राजस्थान तारबंदी योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चल रही है। यह योजना राजस्थान में कई वर्षों से चल रही है। आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इसमें हम आपको राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।
साथ ही इस लेख में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान तारबंदी योजना क्या है?, राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ किसे मिलेगा?, राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?, राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?, राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित आवश्यक पात्रताएं कौन कौन सी है? आदि। आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ें।
Rajasthan Tarbandi Yojana
किसानों को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हें फसल को जंगली जानवरों से भी बचाना पड़ता है। जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के कारण किसान की फसल काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस बात का संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राजस्थान तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इसे राजस्थान तारबंदी स्कीम भी कहा जा सकता है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों के खेतों में कांटेदार तारबंदी की सुविधा का प्रावधान रखा गया है।
तारबंदी योजना में राजस्थान सरकार अब प्रदेश के किसानों को उनके खेतों की तारबंदी करवाने पर अनुदान प्रदान करेगी। सामान्य किसानों द्वारा अपने खेतों की तारबंदी करने पर आई कुल लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो) अनुदान स्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी योजना के तहत दिया जाएगा। वहीं लघु और सीमांत किसानों के लिए राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान की राशि कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 (जो भी कम हो) रुपए निर्धारित की गई है।
About Tarbandi Yojana Rajasthan
राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है-
- राजस्थान तारबंदी योजना के लिए धन की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राजस्थान के सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा।
- राजस्थान के किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान या किसान समूह (न्यूनतम दो किसान) के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा। इससे अधिक लंबाई होने पर बाकी तारबंदी व्यक्तिगत या किसान समूह द्वारा स्वयं कराई जाएगी।
- खेत की परिधि का निर्धारण प्री वेरिफिकेशन के दौरान सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाएगा।
- खेत के जिस साइड पर पहले से तारबंदी की गई है, वहां पर दोबारा तारबंदी नहीं की जाएगी।
- तारबंदी का व्यय स्वयं या बैंक से ऋण लेकर करने पर ही राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान देय होगा।
- तारबंदी का भौतिक सत्यापन कार्य पूरा होने के 10 दिन में आवेदन करना आवश्यक है।
- भौतिक सत्यापन के बाद 7 दिनों में वित्तीय विभाग स्वीकृति जारी करेंगे और राजस्थान तारबंदी योजना के अनुदान की राशि को सीधे ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकारे जाएंगे।
- किसान ई मित्र केंद्र पर जाकर राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसान द्वारा तारबंदी के कार्य को 60 दिन में पूर्ण करना अनिवार्य है।
- काम शुरू होने से पहले दस्तावेजों और जमीन की ऑन साइट जांच 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी।
- किसान कार्यालय द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारंभ करेंगे।
Tarbandi Yojana Rajasthan Benefits
राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाने पर निम्नलिखित आर्थिक अनुदान दिया जाएगा –
- तारबंदी की लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो)।
- परी फेरी की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata Basis पर अनुदान देय होगा।
- तारबंदी की लागत का 60% अथवा अधिकतम 48,000 रुपए (जो भी कम हो)।
- परी फेरी की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को Prorata Basis पर अनुदान देय होगा।
Tarbandi Yojana Rajasthan Eligibility
यदि कोई भी किसान राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहता हैं, तो उसके पास निम्न पात्रताएं होनी चाहिए-
- किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास 1.5 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होनी चाहिए।
- समूह में आवेदन करने के लिए न्यूनतम दो किसान होने चाहिए।
Tarbandi Yojana Rajasthan Documents
यदि कोई भी किसान राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहता हैं, तो उसके पास निम्न आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए-
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- किसान के भू स्वामी होने पर नवीनतम जमाबंदी की कॉपी या भू स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी
- किसान के भू स्वामी न होने पर राजस्व या हल्का पटवारी से प्राप्त भू स्वामित्व में नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- लघु या सीमांत किसान होने पर किसान के जन आधार कार्ड में सीडिंग अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान द्वारा तारबंदी पर होने वाले व्यय की रसीद
Tarbandi Yojana Rajasthan Apply Online
योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अकेला किसान या किसान समूह इसके लिए आवेदन कर सकता हैं। राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्न स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले राजस्थान किसान साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर कृषि सेक्शन में खेतों की तारबंदी लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को एक बार जरूर पढ़ लेवे।
- अब इस वेबसाइट पर राजस्थान तारबंदी योजना के आवेदन का लिंक सर्च करके उस पर क्लिक करें।
- अब अपने जन आधार कार्ड नंबर अथवा एसएसओ आईडी की सहायता से लॉगिन करें।
- आगे की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- अब सदस्य का चुनाव करें, जिसके लिए तारबंदी योजना का आवेदन करना है।
- इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी से वेरीफाई करें।
- अब आपको किसान के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट के खाते की जानकारी दिखाई देगी। इसी खाते में इस योजना से संबंधित पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
- यदि यह सब सही है तो पुष्टि करें पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना है।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फार्म पूरा भरने के बाद सबमिट के विकल्प का चयन करें।
- भविष्य में उपयोग के लिए इसकी प्रिंटआउट ली जा सकती है।
Tarbandi Yojana Rajasthan Helpline Number
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि यह सत्यापन पूर्ण रूप से सही पाया जाता है, तो इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना की विस्तृत जानकारी आप अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त किसान 18001801551 पर निःशुल्क कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हमने आपको राजस्थान तारबंदी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी इस वेबसाईट को समय समय पर विजिट करते रहें।